मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने , महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने , महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था , सिथति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिशिचत करने , हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने , महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों एवं अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है । मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 ( क्र 0 20 सन 1996) की धारा 3 के तहत किया गया। राज्य महिला आयोग महिलाओं के मित्र , शिक्षक , शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्यरत है । यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं । इस आयोग को सतर्क जांचकर्ता , परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की हैसियत प्राप्त है । आयोग ऐसा अधिकार पूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिशों को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है । संरचना ...
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